ईडी निदेशक 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने की इजाजत देते हुए स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई कार्यकाल विस्तार नहीं दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने एसजी से पूछा कि क्या पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा पड़ा है।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि वह व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में कार्यकाल विस्तार प्रदान कर रही है। केन्द्र की ओर से उपस्थित सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने कहा कि क्या हम यह छवि पेश नहीं कर रहे हैं कि और कोई नहीं है और पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा पड़ा है। शीर्ष अदालत ने मिश्रा को लगातार दो बार एक-एक साल का कार्यकाल विस्तार दिए जाने को 11 जुलाई को गैरकानूनी बताया था।