रील बनाने वाली शिक्षिका को BSA ने किया निलंबित, प्रभा नेगी के विरुद्ध निम्नांकित आरोप लगाये गये , देखें निलम्बन आदेश
अधोहस्ताक्षरी द्वारा संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय रिवाड़ा विकास क्षेत्र शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में कार्यरत सहायक अध्यापिका श्रीमती प्रभा नेगी की सोशल मीडिया पर वायरल शॉर्ट रील का संज्ञान लेकर दूरभाष पर खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र शिकारपुर को सम्बन्धित प्रकरण की जॉच हेतु निर्देश दिये गये। तत्क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांकः ख०शि०अ० / 234 / 2023-24 दिनॉक 14.09.2023 के साथ श्री भीमप्रकाश इं०प्र०अ० संवि० उच्च प्राथमिक विद्यालय रिवाड़ा विकास क्षेत्र शिकारपुर के पत्र दिनांक 13.09.2023 को सलंग्न कर प्रेषित आख्यानुसार संवि० उच्च प्राथमिक विद्यालय रिवाड़ा में कार्यरत् सहायक अध्यापिका श्रीमती प्रभा नेगी के विरुद्ध निम्नांकित आरोप लगाये गये हैं:-
- विद्यालय समयावधि में विद्यालय / कक्षा-कक्ष परिसर आदि को प्रदर्शित करती सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म पर रील्स / वीडियो बनाना । 2. विद्यालय संचालन के समय मे देरी से आना एवं पहले जाना।
- विद्यालय स्टॉफ के साथ अभद्रता करना ।
- जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना । 5. उपस्थिति पंजिका में हेरफेर करना ।
उक्त कृत्य अध्यापक आचरण सेवा नियमावली के विरूद्ध पाये जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्रीमती प्रभा नेगी, स०अ० को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में प्राथमिक विद्यालय सिद्ध नंगला विकास क्षेत्र शिकारपुर में सम्बद्ध किया जाता है। उक्त प्रकरण की जाँच हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र डिबाई व जहाँगीराबाद को सयुंक्त रूप से जाँच अधिकारी नामित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्रीमती प्रभा नेगी को जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।