लखनऊ। निकायों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों को रखने के नाम पर होने वाली मनमानी पर रोक
लगा दी गई है। निकायों को इसके लिए अब शासन से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय को निर्देश भेज दिया गया है।
स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों को तत्काल इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश भेज दिए गए हैं। साथ ही संविदा पर रखे गए कर्मचारियों का मनमाने तरीके से
मानदेय रोकने की शिकायतों पर भी तय किया गया है कि ऐसा करने से पहले कारण बताना अनिवार्य होगा । बिना वजह किसी का मानदेय नहीं रोक जा सकेगा।