वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से पैसों की निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके तहत तय अवधि से पहले खाता बंद करने पर जमा राशि में कटौती की जाएगी। अगर एक साल की निवेश अवधि समाप्त होने से पहले खाता बंद कर दिया जाता है तो कुल जमा राशि में एक प्रतिशत काट ली जाएगी। पहले कुल जमा पर दिया गया ब्याज वसूल किया जाता था और पूरी शेष राशि खाताधारक को लौटा दी जाती थी।
बचत खाते जितना ब्याज लागू होगा हाल ही में डाक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में दो साल, तीन साल और पांच साल के लिए निवेश करने के बाद अगर छह माह बाद और एक साल से पहले खाते को बंद कर दिया जाता है तो जितने महीने निवेश किया है, उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। यह ब्याज दर डाकघर बचत खाते के अनुरूप होगी।
पांच साल का विकल्प बंद
वहीं, पांच साल तक के लिए निवेश करने के बाद अगर कोई चार साल में खाता बंद करता है तो इस स्थिति में भी बचत खाते का ही ब्याज लाभ मिलेगा। पहले इस स्थिति में तीन साल तक के इस योजना की ब्याज दर लागू होती थी। इसके अलावा पांच साल की निवेश अवधि को भी हटा दिया गया है।
आधी हो जाएगी ब्याज दर
अभी वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत सालाना 8.2 फीसदी का ब्याज मिलता है। समय से पहले खाता बंद करने पर बचत खाते की ब्याज दर लागू होगी, जो चार फीसदी है।