नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट के पांच जज की संविधान पीठ ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड मामले के जरिए मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को मुहैया कराने का आदेश दिया है। एसबीआई को यह जानकारी मंगलवार को बैंक बंद होने से पहले तक देनी होगी। शीर्ष कोर्ट ने एसबीआई द्वारा 30 जून तक का समय देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
आप 26 दिनों से क्या कर रहे थे?
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनावी बांड से संबंधित सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने एसबीआई से सवाल किया कि आप पिछले 26 दिनों से क्या कर रहे थे? पीठ ने कहा कि यदि एसबीआई आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो अदालत 15 फरवरी के फैसले की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए बैंक के सक्षम अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी। संविधान पीठ ने एसबीआई को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
एसबीआई को नोटिस
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि हम अवमानना के क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर वह इस आदेश में बताई गई समयसीमा का पालन नहीं करता है तो यह अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
● 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था
● निर्वाचन आयोग जानकारी को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा