प्रयागराज, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने बासुदेव यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने को सरकार द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति का आदेश गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। निर्देश दिया है कि दो माह में नियमानुसार नए सिरे से आदेश पारित किया जाए। बासुदेव यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने दिया है।
पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने की शिकायत पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जांच में एक सितंबर 1978 से 31
■ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में अभियोजन स्वीकृति का आदेश रद्द
मार्च 2014 के बीच उनके ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति जमा करने के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य मिले। सक्षम प्राधिकारी विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत बासुदेव यादव के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अभियोजन स्वीकृति 29 दिसंबर 2023 को दे दी।
इस आदेश को बासुदेव यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी। कहा गया कि अभियोजन स्वीकृति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत देने के बजाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत दी गई है जो की अवैधानिक है