कानपुर, । पांच साल के अथर्व ने स्कूल के बाहर से शराब का ठेका हटवाने की जंग चार महीने में जीत ली है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने बच्चे की जनहित याचिका पर फैसला उसके पक्ष में दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2025- 2026 में स्कूल के बाहर शराब ठेके का नया लाइसेंस देने या रिन्युअल पर रोक लगा दी है।
रतन सदन आजाद नगर निवासी पांच साल के अथर्व दीक्षित ने अपने पिता प्रसून दीक्षित के जरिए 19 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली थी। हाईकोर्ट में एडवोकेट आशुतोष शर्मा और नितेश कुमार जौहरी ने पैरवी की। अथर्व आजाद नगर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में लोअर
केजी का छात्र है। स्कूल से 30 मीटर की दूरी पर देसी शराब ठेका खुला हुआ है। जो कानूनी तौर पर गलत है। दलील खारिजः आबकारी विभाग. और ठेका संचालक के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ठेका तीस साल पुराना है और स्कूल सन् 2019 में ही खुला है। लिहाजा ठेके पर कोई कार्रवाई करना सम्भव नहीं।
पुराने कानून को माना आधार एडवोकेट शर्मा के मुताबिक कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसले में कहा कि आबकारी अधिनियम 1968 की धारा 5 (4) (ए) में स्पष्ट है कि कोई शराब का ठेका या सब शॉप नगर निगम क्षेत्र में किसी स्कूल कॉलेज, अस्पताल या धार्मिक स्थल से 50 मीटर की कम की दूरी पर नहीं खोला जाएगा। नगर पंचायत में यह सीमा 75 मीटर की है। एडवोकेट के मुताबिक इसी को आधार मानकर कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस मिल चुका है और ठेका संचालित है लिहाजा अगले वित्तीय वर्ष 2025-2026 में उक्त स्थान पर किसी तरह के ठेके का नया लाइसेंस या लाइसेंस रिन्युअल नहीं किया जाएगा।