प्रयागराज, | इल विधि संवाददाता। [5] डायरेक्टर (प्रशिक्षण एवं रोजगार) निदेशालय को एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित मामले के विपरीत याचियों को नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अलीगढ़ के अरविंद कुमार वर्मा व 12 अन्य रिटायर अध्यापकों की याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर को सुनकर दिया है।
कोर्ट ने आदेश की कॉपी सीजेएम लखनऊ के माध्यम से निदेशक को प्राप्त कराने का आदेश दिया है। अधिवक्ता बी एन सिंह राठौर का कहना है कि याची एक जुलाई को सेवानिवृत्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें एक साल का नोशनल इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है लेकिन निदेशक द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने निदेशक को कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है