आजमगढ़। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में सत्यापन के बावजूद बच्चे का प्रवेश न कराने पर अभिभावकों को कारण बताना होगा। अभिभावक को बच्चों का प्रवेश कराने या न कराने का शपथ पत्र देना होगा। शासन ने आवंटन के बावजूद नामांकन न कराने वाले बच्चों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। शासन ने आवंटन के बावजूद नामांकन न कराने वाले बच्चों का ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा का नियम है। निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए तीन चरण की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संवाद
226
previous post