समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-बे०शि०प०/4040-4194 /2024-25. दिनांक 11.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यवाही करते हुए परस्पर स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यमुक्त एवं कार्यभार कराने की कार्यवाही दिनांक 19.06. 2024 को करने के निर्देश दिये गये है।
पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया में अध्यापकों के कार्यमुक्त किये जाने एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निम्नवत है:- 1
. पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों की सूची इस हेतु निर्दिष्ट बेबसाइट https://interdistricttransfer.upsdc.gov.in/ पर प्रदर्शित की गयी है।
- पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानानरण प्रकिया में शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त / कार्यभार
ग्रहण कराने की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 02.06.2023 एवं परिषद द्वारा दिये गये निर्देश
के कम में दिनांक 22.06.2024 तक किया जायेगा।
- पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों को उनके कार्यरत विद्यालयों में परस्पर कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
4 . पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में एक जनपद में कार्यरत शिक्षक द्वारा दूसरे जनपद के कार्यरत शिक्षक से आपसी सहमति के आधार पर स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ऐसी स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा दोनो परस्पर स्थानान्तरित शिक्षकों को अनिवार्य रुप से एक साथ कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण इसकी पुष्टि करते हुए कि दोनो अध्यापक अपने कार्यरत जनपद से कार्यमुक्त हो रहे है, अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त कराया जायेगा।
- पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में किये गये है। उ०प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) के नियम-22(2) के 6.
प्राविधानानुसार स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त किसी अध्यापक को जिसे नियम-21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, इस आशय का शपथपत्र सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार से मुक्त एवं ग्रहण कराया जाये।
- यदि स्थानान्तरित जनपद में उस बैच के अध्यापकों के पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की गयी है तो ऐसे शिक्षकों को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय।
- स्थानान्तरित अध्यापकों को मानव सम्पदा पोर्टल पर साथ-साथ कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।
- पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार कराने की समस्त कार्यवाही निर्धारित प्रकियानुसार पूर्ण पारदर्शी रुप से सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता / लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
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