रामपुर। परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों के स्थान पर उनका कामकाज संभाल रहे इंचार्ज अध्यापकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जिले के आठ शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का आदेश शिक्षकों की याचिका पर दिया है।
जिले के परिषदीय स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। जिससे प्रधानाध्यापक के पदों पर सहायक अध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक बनकर काम कर रहे हैं। जनपद के ऐसे ही आठ इंचार्ज शिक्षकों को उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन देने के आदेश दिए हैं।

शाहबाद क्षेत्र के इंचार्ज प्रधानाध्यापक का पद संभाल रहे अरविंद कुमार सिंह, मनोज कुमार, तरुण कुमार, इकबाल हुसैन, नरेश कुमार, ज्योति कुमार शर्मा, निशांत कुमार व अजय पाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने विद्यालय में पिछले कई वर्षों है। से इंचार्ज का काम कर रहे हैं, परंतु उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका का निस्तारण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि वह इन याची शिक्षकों की इंचार्ज बनने की तिथि से जांच कर इन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन का भुगतान दो माह के अंदर करें तथा इन्हें इंचार्ज अवधि का एरियर का भुगतान भी किया जाए। इस आदेश के बाद जनपद के शिक्षकों में खुशी है
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- समस्त BSA BEO कृपया ध्यान दें।
- अजय कुमार Vs उत्तर प्रदेश सरकार की में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यूपी में बेसिक के शिक्षकों को एक से अधिक बार अंतर्जनपदीय ट्रांसफर लेने का अधिकार है। बहुत से साथियों को आदेश की कॉपी चाहिए थी।
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जिले में नौ सौ शिक्षक संभाल रहे इंचार्ज
रामपुर: प्रधानाध्यापक का काम प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कैलाश बाबू पटेल तथा जिला मंत्री
आनंद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जनपद में जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति 14 वर्षों से तथा प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति आठ वर्षों से नहीं हुई है। जनपद में 900 से अधिक शिक्षक इंचार्ज का काम कर रहे हैं, परंतु उन्हें वेतन सहायक का मिल रहा है। शासन को शीघ्र ही पदोन्नति करनी चाहिए।