69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 15 अक्तूबर को होगी। पिछली तारीख 23 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिससे अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हाल ही में सभी पुरानी सूचियों को रद्द कर दिया और आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जो लगभग चार साल से आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, ने आदेश को तुरंत लागू कराने के लिए प्रदर्शन किया।

- एक कस्तूरबा-एक खेल योजना से सिखाएंगे छात्राओं को
- स्मार्ट क्लास में ड्रिंक करती हैं मैम, एसी लगा है, फिर वहीं सो जाती हैं👉 आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- विद्यालय परिसर में रहने वाली कई छात्राएं गर्भवती
- Primary ka master: राजकीय माध्यमिक स्कूलों में मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक
- नौ मीटर चौड़ी सड़क पर भी खोल सकेंगे स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज
- 90 स्कूलों में एक भी नए विद्यार्थी का नहीं हुआ दाखिला, नोटिस
इस दौरान, चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। 23 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई, और अब दशहरे के बाद 15 अक्तूबर को सुनवाई निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इससे निराश हैं।
अमरेंद्र पटेल, जो इन अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे हैं, ने कहा कि एक नई रिट पर सुनवाई होनी है। वे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से अपनी रिट पर भी सुनवाई की अपील करेंगे, क्योंकि वे पहले से ही चार साल से इंतजार कर रहे हैं। यह मामला लंबा खिंच रहा है, और उन्होंने प्रदेश सरकार से जल्द से जल्द नियुक्ति देने और मामले का पटाक्षेप करने की मांग की है।