पदोन्नत्ति के आदेश का हो रहा था उल्लंघन हिमांशु राणा की अवमानना याचिका पर नोटिस ईशू
मैं कुछ भी कहता हूँ तो ग़लत नही कहता, हवा हवाई नही होता और एकदम तार्किक होता है विधि सम्मत :-
अवमानना याचिका का आदेश आ गया है
CAPL 3944/2024
Himanshu Rana Vs Surendra Tiwari , Secy. Basic Education Board, Prayagraj
मा० जस्टिस राजीव सिंह जी के समक्ष जब हमारे अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी जी और डी०पी० शुक्ला जी ने बताया कि याचिका Writ A 523/2024 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths में राज्य सरकार को आदेशित किया गया था कि NCTE के न्यूनतम अहर्ता को अनदेखा करके आप ऐसे किसी को पदोन्नत्त नही कर सकते है तो प्रतिवादी पक्ष यानी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एक सप्ताह के नोटिस में ये बताएँ कि उन्हें क्यों न जानबूझकर उक्त आदेश जो दिनांक 29.01.2024 को कोर्ट ने पारित किया था के उल्लंघन के लिए सज़ा दी जाए?
और अगर जवाब नही देते हैं तो प्रतिवादी पक्ष के विरुद्ध charges frame किए जाएँगे।
अगली तारीख़ 14.Nov.2024 as fresh
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