फर्रुखाबाद, । प्राथमिक विद्यालय उलियापुर में डीएम के निरीक्षण के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सहमे हुये हैं। यहां के प्रधानाध्यापक को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अब खंड शिक्षाधिकारी की ओर से सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में न तो किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए किसी को अनुमति दें और न ही विद्यालय परिसर और कमरों में बाहरी व्यक्ति का कोई सामान रखवायें।

- सहयोगार्थ प्रेषित👉 यदि आप का स्थानांतरण किसी भी प्रक्रिया से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में हुआ है तो भौतिक कार्यमुक्ति/कार्यभार प्रक्रिया के अतिरिक्त भी आपको ऑनलाइन होने वाली निम्न प्रक्रियाओं का ध्यान रखना हैं…
- FAQ: स्थानांतरण के बाद कैसे पता लगे कि *मेरी मानव सम्पदा आईडी (ehrms) अभी मेरे नए स्कूल में ट्रांसफर हुई है या नहीं??
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- 11वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय के पोर्टल पर विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में
- अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को मर्जर किये जाने सम्बन्धी 16 जून 2025 के आदेश पर रोक लगाने के सम्बंध में
यदि विद्यालय के किसी कक्ष में जर्जर निष्प्रयोज्य सामान भरा हो तो उसे नियमानुसार स्टाक रजिस्टर में खारिज करते हुए विद्यालय से हटवाना सुनिश्चित करें। विद्यालय में निशुल्क पाठय पुस्तकों का स्टाक भी नही मिलना चाहिए। मिड डे मील के खाद्यान्न का रख रखाव भी अव्यवस्थित नही होना चाहिए। खंड शिक्षाधिकारी ने कहा कि मिड डे मील में तेल और मसाले ब्रांडेड ही प्रयोग में लाये जायें।
तेल, मसाले, दाल, आंटा आदि के रख रखाव में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। प्रधानाध्यापक एक दिन में किसी भी स्थिति में 50 फीसदी से अधिक शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत न करें। निरीक्षण में यदि विद्यालय में इस प्रकार की अव्यवस्था मिली तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।बतादें कि डीएम ने विद्यालयों का सही तरह से पर्यवेक्षण न करने पर खंडशिक्षाधिकारी से भी जवाब तलब करने के निर्देश दिये थे। डीएम के खौफ के बाद खंडशिक्षाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों के लिए निर्देश जारी किए हैं।