प्रयागराज। हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों को सम्मानजनक गुजारा भत्ता न देने संबंधी अवमानना याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है।

- शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया की विसंगतियों को दूर करने की मांग
- बीईओ पर अभद्रता का आरोप, कार्रवाई नहीं होने पर शिक्षिकों ने मौन रहकर किया प्रदर्शन
- 11 वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन के सम्बन्ध में ।
- मानव सम्पदा पोर्टल/अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्पेशल
- अंतर्जनपदीय ट्रांसफर में कुल 543 शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ मिला है ,विभिन्न जनपदों में ट्रांसफर में आये शिक्षकों की जिलावार संख्या है 👇
याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में शिक्षामित्रों को समान कार्य के समान वेतन की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका निस्तारित करते हुए न्यायालय ने कहा था कि शिक्षामित्रों को भुगतान की जाने वाली मानदेय राशि न्यूनतम है।
राज्य को निर्देश दिया था कि एक समिति का गठन किया जाए। वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन जीने के लिए एक सम्मान जनक मानदेय निर्धारित किया जाए। इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। ब्यूरो