प्रयागराज। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर टीजीटी-2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने
हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाबी हलफनामा तलब किया है। साथ ही मामले को राजीव कुमार व अन्य की लंबित याचिका संग छह हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया 2025-26 के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- सेवा पुस्तिकाओं को अपडेट किए जाने विषयक BSA सीतापुर का आदेश 👆
- शिक्षामित्रों का डाटा अपडेट के संबंध में
- लखनऊ: पेयरिंग के विरुद्ध अभिभावकों/ग्रामीणों द्वारा एकत्र होकर नारेबाजी करने पर विद्यालय के समस्त स्टाफ को कठोर चेतावनी
- रेलवे ग्रुप-C भर्ती में बड़ा बदलाव – प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अब खत्म!, देखें यह आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत ने अलीगढ़ के पंकज कुमार व चार अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी 2013 की लिखित परीक्षा वर्ष 2015 में हुई। 2016 में साक्षात्कार हुआ।
2017 में सभी विषयों के विज्ञापित पदों को घटाते हुए अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने 2018 याचिका दाखिल की थी। इसमें कोर्ट ने
सभी विषयों के विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन सूची जारी करने व विद्यालय आवंटित करने का आदेश दिया था।
इसके अनुपालन में चयन बोर्ड ने 1167 चयनित अभ्यर्थियों का पैनल जारी कर 860 चयनितों को नियुक्ति दे दी। जबकि, 307 चयनित अभ्यर्थियों को आज तक न नियुक्ति पत्र जारी किया गया और न ही विद्यालय आवंटित हुए। इस संबंध में याचियों ने चयन आयोग को प्रत्यावेदन दिया था। संवाद