अयोध्या, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट ने फैसला देते हुए वर्ष 2019 में उदया चौराहे पर सड़क हादसे में हुई अध्यापकों की मौत मामले में एक करोड़ से अधिक के मुआवजे का फैसला दिया है।

- बेसिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित ऑनलाइन पोर्टल पर संचालित मॉड्यूल के सम्बन्ध में समीक्षा एवं सुझाव के सम्बन्ध में।
- अंतर्जनपदीय सामान्य ट्रांसफर की आधिकारिक सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। जो सूची वायरल हो रही है ,वह आधिकारिक नहीं है अभी , देखें यह सूची
- खण्ड शिक्षा अधिकारियों हेतु 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।
- बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद बरेली में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति विषयक सूचना प्रेषण विषयक ।
- शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा तथा स्टेशनरी क्रय से सम्बन्धित धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराये जाने की अद्यावधिक प्रगति तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के सम्बन्ध में वर्चुअल बैठक।
*पांच साल पहले रुदौली क्षेत्र में स्थित स्कूल जा रहे दो अध्यापकों की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश हुआ है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश शेष मणि शुक्ला ने अध्यापक आशीष विशेन के परिजनों को 1,02,12,982 रुपये बतौर क्षति पूर्ति प्रदान किए जाने का फैसला सुनाया है। वहीं अध्यापक रवींद्र नाथ श्रीवास्तव की पत्नी को 6,64,800 रुपये बतौर क्षति पूर्ति प्रदान करने का भी आदेश सुनाया गया है।*
*साथ ही बीमा कंपनी को याचिका दायर करने की तिथि से सात प्रतिशत का साधारण ब्याज भी क्षति पूर्ति की धनराशि पर देना होगा।*
_न्यायालय में प्रस्तुत याचिका के अनुसार थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के राघव बिहार रानोपाली निवासी आशीष विशेन व रवींद्र नाथ श्रीवास्तव अपनी मोटर साइकिल से रुदौली क्षेत्र स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए जा रहे थे।_
12 जनवरी 2019 की सुबह उदया चौराहे के पास गुप्ता होटल के सामने सीमेंट लदी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। मौके पर ही दोनों अध्यापकों की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस पर मृतक आशीष विशेन के माता पिता को 15-15 लाख रुपये, नाबालिग पुत्र व पुत्री को 20-20 लाख रुपये और 72,12,982 रुपये पत्नी गरिमा को प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। वहीं मृतक रवींद्र नाथ श्रीवास्तव की पत्नी रंजना को 6,64,800 रुपये बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस अदा करेगी।