एनआइओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने पिछले साल एनआइओएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी थी, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है. इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआइओएस से डिप्लोमाधारी
आवेदन कर पायेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआइओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जायेंगे और आने वाली शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पायेंगे. ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक एनआइओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं. इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया. इसके बाद इन्हें 18 माह में ही डीएलएड करा दिया गया. इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया. इसके बाद से कई राज्यों में भर्ती से रोक दिया था.