इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक श्रम आयुक्त कानपुर को परिवहन विभाग के रिटायर ड्राइवर की बकाया ग्रेच्युटी के 5,96,929 रुपये का दस दिन में भुगतान कर सूचित करने का निर्देश दिया है।
- पल्स पोलियो, बीएलओ चुनाव ड्यूटी और भी बहुत से कामों की अपार सफलता के बाद अब मास्टर को क्रिकेट में अंपायरिंग का काम भी सौंपा गया।, देखें यह आदेश
- Mark sheet Slip: परिषदीय परीक्षा ,, देखें
- Primary ka master: माता उन्मुखीकरण बिल वाउचर
- कोई भी पत्रकार किसी सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था में बिना संस्था प्रमुख अथवा उनके द्वारा नामित सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही प्रवेश कर सकता है।
- Teacher diary: दिनांक 12 दिसम्बर , 2024 कक्षा- 01, 02, 03, 04, 05 की भरी हुई शिक्षक डायरी , देखें
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने डॉ राम मनोहर लोहिया वर्कशॉप कानपुर से सेवानिवृत्त परिवहन विभाग के ड्राइवर रामनाथ सिंह की याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य एवं सरकारी वकील को सुनकर दिया है। ग्रेच्युटी का भुगतान न करने पर दाखिल याचिका पर सरकारी वकील ने बताया कि 21 नवंबर को याची के पक्ष में आदेश कर संबंधित विभाग को भेज दिया गया है।इस पर याची अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि न्याय हित में बिना अनावश्यक देरी के भुगतान करने का आदेश दिया जाए। इस पर कोर्ट ने दस दिन में भुगतान कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।