बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले में पारस्परिक तबादले में नियम अलग-अलग हैं। जिले के अंदर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से पारस्परिक तबादला नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर एक से दूसरे जिले में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है यानि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से जोड़ा बनाकर पारस्परिक स्थानांतरण का लाभले सकते हैं। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए एक से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण होंगे, जबकि जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण दो से 11 अप्रैल तक प्रस्तावित हैं।

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- ज्ञापन : प्राथमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को आहूत बैठक में बी०टी०सी०-2004 एवं उर्दू विशेष बी०टी०सी०-2005 के क्रम में चयनित शिक्षकों पर भी विचार-विमर्श करने के संबंध में।
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