सॉल्वर बैठाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी से प्रतिभा और शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में सॉल्वर को अपनी जगह बैठाने के आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने कानपुर निवासी संदीप कुमार पटेल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया।
कानपुर नगर में सीटीईटी में अपनी जगह पर सॉल्वर को बैठाने के आरोप में दर्ज है मुकदमा
कानपुर नगर स्थित हर मिलाप मिशन स्कूल में 15 दिसंबर 2024 को सीटीईटी के दौरान केंद्र के अधिकारियों ने कथित तौर पर पाया कि लोकेंद्र शुक्ला (कथित सॉल्वर) संदीप सिंह पटेल की जगह पर परीक्षा दे रहा है। जांच के बाद दोनों पर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया। याची संदीप सिंह पटेल ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की।