जब तक उपरोक्त निर्देशानुसार यह कार्य सम्पन्न नहीं हो जाता, याचिकाकर्ता 04.06.2025 के आदेश के अनुसार उन्हें सौंपे गए *चुनावी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे,* लेकिन याचिकाकर्ता *केवल छुट्टियों के दिनों में और शिक्षण समय के बाद ही चुनावी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे,* जब तक कि इस आदेश के अनुपालन में नए आदेश जारी नहीं किए जाते।

यह भी प्रावधान है कि यदि किसी याचिकाकर्ता को कोई व्यक्तिगत शिकायत है, तो वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। हालाँकि, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करने मात्र से उन्हें *बीएलओ/निर्वाचन कर्तव्यों के रूप में उनके कर्तव्य से मुक्त नहीं किया जाएगा।*
* रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।