नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन मामले की दायर याचिकाओं पर सुनवाई 17 अगस्त से रोजाना करने का निश्चय किया है। इन याचिकाओं में कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को ₹15000 तक सीमित नहीं किया जा सकता । और यह लिए जा रहे अंतिम वेतन के समानुपात होना चाहिए। न्यायमूर्ति यू यू ललित और अजय रस्तोगी की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा हम इस मामले को मंगलवार 17 अगस्त 2021 से प्रतिदिन के आधार पर सुनेंगे। पीठ ने 25 केरल, दिल्ली और राजस्थान की उच्च न्यायालय को उसके फैसले लागू नहीं करने पर खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से प्रतिबंधित कर दिया था।
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