लखनऊ: राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारियों को दिए महंगाई भत्ते की 1 जुलाई 2021 तक की अवशेष राशि की 10 फ़ीसदी रकम टियर एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 फ़ीसदी धनराशि एनपीएस कि कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी।
जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं निर्णय लिए जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी व कर्मचारी 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा 6 माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको दे महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा। शासन ने राज्य सरकार के सिविल/परिवारिक पेंशनरों के लिए भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता राहत दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। 1 जुलाई 2021 से पेंशनरों की महंगाई भत्ते की राहत की दर को 17 फ़ीसदी से बढ़ाकर 28% किया गया है।
हाई कोर्ट व उपक्रमों के लिए विभाग जारी करेंगे आदेश
यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इसके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।