प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के कर्मचारी के आंदोलन को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि उनसे अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का आवेदन दूसरी बार किया है।
इसी के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा फतेहपुर की शिक्षिका शशि सिंह के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन को रद्द करने का आदेश खारिज कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि याचिका आवेदन मातृ इस आधार पर निवेश ना करें कि उनसे अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग दोबारा की है। कोर्ट के अधिकारियों को इस आदेश के आलोक में आवेदन पर 6 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने याची के अधिवक्ता को सुन कर दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि याची ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था लेकिन उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि वह पहले भी एक बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण ले चुकी है।