प्रयागराज: टीजीटी परीक्षा और अवैध तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने की गिरोह के एक आरोपित सदस्य राहुल कनौजिया की जमानत अर्जी मंगलवार को अपर जिला जज नुरसत खान ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी भानु प्रताप सिंह ने बचाव आना सर जी का विरोध किया स्पेक्टर शिवकुटी महेश सिंह ने 7 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मुखबिर से सूचना मिली कि टीजीटी परीक्षा में अवैध तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने वाले गिरोह के सदस्य एक स्कूल के पास एकत्र होने वाले हैं। पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया पूछताछ के दौरान उसे गिरोह का सदस्य नाम पता बताया। पुलिस को परीक्षा के कई प्रवेश पत्र ब्लूटूथ एवं अन्य उपकरण भी बरामद हुए थे।
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