छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एक-एक मास्टर ट्रेनर नामित किए जाएंगे। इन्हें परिवहन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर शासन ने प्रदेश के सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों तथा राजकीय, सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर एक मास्टर ट्रेनर नामित करने को कहा है। परिवहन विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये मास्टर ट्रेनर छात्र-छात्राओं को इस संबंध में प्रशिक्षण देंगे।
उच्च शिक्षा विभाग के सहायक नोडल अधिकारी (सड़क सुरक्षा) की तरफ से भेजे गए पत्र में संस्थानों से कहा गया है कि जो छात्र-छात्राएं दो पहिया वाहन से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आते हैं उनके द्वारा हेलमेट अवश्य पहना जाए।