लखनऊ, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार अपने 12 लाख पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को बीती पहली जुलाई से महंगाई राहत (डीआर) की तीन प्रतिशत की एक और किस्त देगी। वित्त विभाग ने पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक जुलाई से 31 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देने का शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया है। उन्हें अभी तक 28 फीसद की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा था।
यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों पर भी लागू होगा जिन्हें सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है। पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की जरूरत नहीं है। पेंशन भुगतान अधिकारी इस शासनादेश के आधार पर ही महंगाई राहत का भुगतान कर देंगे।
यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगा। उनके बारे में संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए अलग से आदेश जारी किया जा रहा है।