औरैया।
विधानसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के प्रयोग को अनुमति दी है। आयोग ने पोलिंग पार्टी के लिए यह भी कहा है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र इपिक में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आयोग ने जिन फोटो पहचान दस्तावेजों को वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी है उनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज प्रमुख हैं। इसके अलावा केंद्र ,राज्य सरकार ,लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, दिल्ली में सांसदों, विधायकों ,विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी का भी वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।