नई दिल्ली: पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. अब केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन को चुन पाएंगे. सीसीएस नियम-2021 के मुताबिक नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारी को अपने मृत्यु से पहले पुरानी नेशनल पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का विकल्प मिलेगा.
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हालांकि इस स्कीम का फायदा उन पर परिवारों को नहीं मिलेगा, जिसका सदस्य मर चुका है. सीसीएस रूल्स, 2021 को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है.
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नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी इन दोनों विकल्प में से किसी को भी नहीं चुनता है तो फिर उसे नौकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा. फिर उसे 15 साल के बाद नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ डिफॉल्ट रूप में मिलेगा.
क्या है सीसीएस रूल्स- 2021
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क्या है सीसीएस रूल्स- 2021
CCS नियम- 2021 के मुताबिक NPS के अंदर में आने वाले सभी कर्मचारी, गवर्नमेंट जॉब में आने के समय नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ पाने के निए फॉर्म 1 में एक ऑल्यान का इस्तेमाल करेगा.
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इस नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है और एनपीएस के अंदर में है, उन्हें भी जल्द ही फॉर्म 2 में इस तरह के विकल्प को चुनना होगा. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की ओर से 9 जून को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है.
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इसके अनुसार जो कर्मचारी पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं और NPS के तहत कवर्ड हैं, उन्हें भी फॉर्म 2 में परिवार की डिटेल जानकारी देनी होगी. यह सेंट्रल रिकॉर्ड में सेव रखने के लिए जरूरी है. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने सभी को 11 जून तक इस संबंध में अपना ऑप्शन संबंधित डिविजन में बताने के लिए कहा था.
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परिवार को मिलेंगे ये लाभ
सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी द्वारा चुने गए ऑप्शन के अनुसार या डिफॉल्ट ऑप्शन है तो परिवार को एनपीएस के तहत उसकी एकुमेलेटेड पेंशन वेल्थ से लाभ मिलेगा. जिसके तहत डेथ ग्रैच्युटी, लीव इनकैशमेंट, सीजीईजीआईएसए से लाभ, सीजीएचएस की सुविधाएं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी का भुगतान शामिल है. इस तरह से केंद्रीय कर्मचारी के पेंशन में बड़े फेरबदल किए गए हैं।