लखनऊ: कोविड-19 फॉर्म बचाव और उपचार के दौरान संक्रमित होकर जान गवाने वाले कार्मिकों की मृत्यु पर दिए जाने वाली ₹5000000 की सहायता राशि सभी आश्रित में बराबर बराबर बटेगी। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इसका विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिया है बताया जा रहा है कि कई पीड़ित परिवारों में सहायता राशि को लेकर आशिकों के बीच विवाद को देखते हुए या व्यवस्था बनाई गई है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सभी डीएम संबंधित कार्मिक की कोविड-19 से मृत्यु पर उसके आश्रितों को सहायता राशि जारी करने के लिए सभी अभिलेखों समेत सिफारिश शासन को भेजेंगे। शासन की स्वीकृति के बाद कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज सभी आश्रितों को सहायता राशि बराबर बराबर की जाएगी। यदि सेवा पुस्तिका में आंसू के नाम दर्ज नहीं है तो भी डीएम मृत कार्मिक के उत्तराधिकारी यों में सहायता की रात बराबर बराबर वितरित करेंगे।
30 तक वेबसाइट पर करें अपलोड
अपर मुख्य सचिव ने कोविड-19 सरीला हर के दौरान अब तक मृत सरकारी कर्मियों का विवरण और आवश्यक दस्तावेज राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर 30 जून तक अनिवार्य रूप से ही दुआ अपलोड करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी डीएम लखनऊ गौतम बुध नगर वाराणसी और कानपुर के पुलिस आयुक्त व सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।