नेपाल के गुल्मी जिले की लालमाया राना को पति की मृत्यु के 12 साल बाद फैमिली पेंशन मिलेगी। सेना कोर्ट यानी सशस्त्रत्त् बल अधिकरण के न्यायमूर्ति अनिल कुमार, मेजर जनरल संजय सिंह की पीठ ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया है।
लालमाया राना के पति पूर्व रायफलमैन दुर्गा बहादुर राना 28 अक्तूबर 1968 को गढ़वाल रायफल में भर्ती हुए। 2012 में स्वर्गवास के बाद 17 नवंबर 2014 को लालमाया को लाइफ टाइम एरियर सेना ने भुगतान किया। लालमाया ने फैमिली पेंशन मांगी तो सेना ने मना कर दिया। कहा कि वह दूसरी पत्नी है, सशस्त्रत्त् बल अधिकरण में अपील पर केन्द्र के अधिवक्ता ने कहा कि वादिनी सैनिक की दूसरी पत्नी है। तर्क दिया कि दस्तावेजों में उसके नाम, जन्मतिथि, शादी की तारीख में भिन्नता और पहली पत्नी कहां है, जानकारी नहीं है। पीठ ने फैसले में कहा कि शादी के पार्ट-2 आर्डर प्रकाशन, प्रशासन के दस्तावेजों में पहली पत्नी की मृत्यु तिथि, लाइफ आइम एरियर का भुगतान मजबूत तथ्य हैं। इनसे साबित है कि वादिनी दिवंगत सैनिक की विधिक पत्नी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा अलंकार उपाधि के आधार पर नियुक्त शिक्षक की बर्खास्तगी के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही बल न देने के कारण बस्ती के सूर्य प्रकाश पांडेय की याचिका खारिज कर दी है।
याचिका में विभाग के समक्ष लंबित प्रत्यावेदन निर्णीत करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने याची की 22 वर्ष पुरानी नियुक्ति का निरस्तीकरण वैध माना है। अपने निर्णय में राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान की शिक्षा अलंकार डिग्री के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान अवैध बताया था। कोर्ट ने कहा कि इसी प्रकरण में याची की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका भी खारिज हो चुकी है। वहीं एक अन्य मामले में कोर्ट ने शिक्षा अलंकार उपाधिधारक की सेवा समाप्ति पर स्थगनादेश को अगले छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। आदेश अलीगढ़ के गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता देवेंद्र कुमार अग्रवाल की याचिका पर दिया है। शिक्षा निदेशक शिक्षक की सेवाओं को नवंबर 2021 में समाप्त कर दिया था।