पटना। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान मिलेगा ।
इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जारी हुआ है । आदेश में कहा गया है कि बीएड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान्य नहीं होने की वजह से अस्वीकृत किया जाता है। उन्होंने यह आदेश दायर याचिका के संदर्भ में आये कोर्ट के एक आदेश के आलोक में जारी किया गया है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि संबंधित वादीगण पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के कक्षा एक से पांच में नियोजित हुए थे मूल कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षण की अनुमान्यता सशर्त है। इसके तहत उन्हें छह माह का संवर्धन (ब्रिज) पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है । दावा करने वाले शिक्षकों ने संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देय होगा। बीएड की उत्तीर्णता अथवा योगदान की तिथि से जो बाद में हो ।
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लखनऊ: परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में कार्यमुक्त/ पत्रावली तैयार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी
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इटावा: स्थानांतरित परिषदीय अध्यापकों को दिनांक 1 व 2 फरवरी 2021 को पत्रावली तैयार करने ,कार्य मुक्त तथा 4 व 5 फरवरी 2021 को कार्यभार ग्रहण तथा पदस्थापन कार्रवाई करने के संबंध में विज्ञप्ति जारी
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सुल्तानपुर:अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप जनपद के स्थानांतरित शिक्षकों तैयार पत्रावली जमा करने के संबंध में संशोधित विज्ञप्ति जारी