पटना। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान मिलेगा ।
इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जारी हुआ है । आदेश में कहा गया है कि बीएड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान्य नहीं होने की वजह से अस्वीकृत किया जाता है। उन्होंने यह आदेश दायर याचिका के संदर्भ में आये कोर्ट के एक आदेश के आलोक में जारी किया गया है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि संबंधित वादीगण पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के कक्षा एक से पांच में नियोजित हुए थे मूल कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षण की अनुमान्यता सशर्त है। इसके तहत उन्हें छह माह का संवर्धन (ब्रिज) पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है । दावा करने वाले शिक्षकों ने संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देय होगा। बीएड की उत्तीर्णता अथवा योगदान की तिथि से जो बाद में हो ।
-
खण्ड शिक्षा अधिकारियों के जिले के अंदर ट्रांसफर पर लगी रोक हटी, पूर्व प्रचलित व्यवस्था से ट्रांसफर किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी
-
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68500 तथा 69000 पदों के सापेक्ष सहायक अध्यापकों के चयन/नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत योजित किये गये वादों के सम्बन्ध में
-
प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) तथा अन्य उपलब्ध सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु दिशा-निर्देश