लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान मंडल के ऐसे सदस्य जो 16 सितंबर 2016 से पहले दिवंगत हुए हैं, उनके आश्रितों को भी अब 10,000 हजार रुपये की बजाय 25,000 रुपये पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए सोमवार को विधान सभा में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधेयक को पेश करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वर्ष 2016 में विधायकों की पेंशन का पुनरीक्षण हुआ था।
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