प्रयागराज, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की नई पेंशन में किसी तरह की कटौती होने पर भी उसके आश्रित को फैमिली पेंशन पूरी दी जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने पेंशन में कटौती के बाद फैमिली पेंशन यथावत रखने को लेकर उठे विवाद के संबंध में एक जनवरी को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट किया है। नई पेंशन नीति के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले राजस्व विभाग के निदेशक की तरफ से 20 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया था।
इस पत्र के जरिए निदेशक विजय राजमोहन ने रूल सीसीएस (पेंशन) रूल 2021 के 50(2) अंतर्गत पेंशनर की मृत्यु के पश्चात पूरी फैमिली पेंशन देने की बात कही थी। इसके बाद अफवाह उड़ गई कि पेनाल्टी के कारण पेंशन में कटौती होने पर पारिवारिक पेंशन प्रभावित हो जाएगी। एक जनवरी को वित्त मंत्रालय के केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय ने पेंशन रूल आठ का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि अगर पेंशन में किसी प्रकार की कटौती हुई है तो भी पेंशनर की मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित को पूरी फैमिली पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन के तौर पर नामित को मूल वेतन का 30 फीसदी या न्यूनतम नौ हजार रुपये देय होगा।