बीएसए की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी की जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में विवेचना में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने प्रवीण कुमार तिवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। बीएसए प्रयागराज जब जौनपुर में तैनात थे, तब वहां के डीआईओएस कोविड 19 से पीड़ित थे और इस कारण याची के पास उस पद का चार्ज था। हिंदू इंटर कॉलेज मुंगरा बादशाहपुर की प्रबंध समिति का चुनाव याची की व संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी की निगरानी में संपन्न हुआ। याची ने पद का दायित्व निभाते हुए नव निर्वाचित प्रबंधक का हस्ताक्षर सत्यापित किया। शिकायतकर्ता ने षड्यंत्र धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की अदालत में अर्जी दी जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है।