, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के सचिव की तरफ से आयुष विभाग में फार्मासिस्ट (यूनानी) की भर्ती 2024 संबंधी विज्ञापन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार तथा आयोग से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। याची का तर्क है कि नियमावली को शासनादेश से आच्छादित नहीं किया जा सकता इसलिए भर्ती
विज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन करने के कारण रद किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि याचिका में विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गई है, इसलिए जब तक फैसला नहीं आ जाता, भर्ती प्रक्रिया में याचियों को शामिल होने का अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अरुण कुमार व 25 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।