महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक प्रीप्राइमरी/1326/2023-24 दिनांक 28.04.2023 एवं शासनादेश सं० 685099/85/2023-50/ 306668 / 2023 दिनांक 25.04.2023 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के परिपेक्ष्य म कक्षा 1 में न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गयी है। साथ ही ऐसे बालक / बालिका जो वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 में दिनांक 04 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 के मध्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, उन्हें. निर्धारित आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुए सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की गयी है।
उक्त के कम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने-अपने विकासखण्डों में संचालित सभी परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक / प्रधानचार्य को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 में ऐसे बालक / बालिका जा दिनांक 01 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 के मध्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है उन्हे निर्धारित आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुए सत्र के प्रारम्भ में ही कक्षा 1 में प्रवेश दे दिया जाय। 31 जुलाई 2024 के बाद 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक/बालिका को कक्षा 1 में नागादित न किया जाय। साथ ही जिन मानयता प्राप्त विद्यालयों में प्री स्कूल (Nursury/LKG/UKG) कक्षाएं संचालित है उन्हें निर्देशित कर कि उक्त कक्षाओं में प्रवेश लेते समय न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि जब उक्त छात्र प्रोन्नत होते हुए कक्षा 1 में पहुँचे तो वह न्यूनतम 6 वर्ष की आयु अवश्य पूर्ण कर लें।