परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर विवाद बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य है।

- सहयोगार्थ प्रेषित👉 यदि आप का स्थानांतरण किसी भी प्रक्रिया से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में हुआ है तो भौतिक कार्यमुक्ति/कार्यभार प्रक्रिया के अतिरिक्त भी आपको ऑनलाइन होने वाली निम्न प्रक्रियाओं का ध्यान रखना हैं…
- FAQ: स्थानांतरण के बाद कैसे पता लगे कि *मेरी मानव सम्पदा आईडी (ehrms) अभी मेरे नए स्कूल में ट्रांसफर हुई है या नहीं??
- विद्यालय मर्जिंग के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान👇
- 11वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय के पोर्टल पर विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में
- अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को मर्जर किये जाने सम्बन्धी 16 जून 2025 के आदेश पर रोक लगाने के सम्बंध में
इसी प्रकार प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों व उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।