गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते समय एक्ट के प्रावधानों तथा हाईकोर्ट की जारी गाइडलाइन का सतर्कता से पालन करने में लापरवाही पर सरकार ने डीएम अमरोहा को पद से हटा दिया है। शासकीय अधिवक्ता ने इस आशय की जानकारी न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल की खंडपीठ के समक्ष दी।

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प्रदेश सरकार के हलफनामे के बाद कोर्ट ने लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई न करते हुए राज्य सरकार के ऊपर इसे छोड़ दिया है कि वह नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने याचीगण आसिफ, नस और चाहत के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को नियम विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया है।