लखनऊ। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने कहा है कि सचिवालय में बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था से यदि किसी कार्यालय को छूट दी जाती है तो इसे सभी विभागों व अनुभागों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन द्वारा अपने कार्यालय के कुछ कार्मिकों को वेतन कटौती से राहत दिलाने के लिए छूट संबंधी जो आदेश जारी किए हैं, वह 15 जुलाई 2019 के शासनादेश का उल्लंघन है। मुख्य सचिव को छोड़ सभी अधिकारी / कर्मचारी बायोमैट्रिक हाजिरी लगाने के लिए बाध्य हैं। अध्यक्ष ने कहा है कि सचिवालय प्रशासन विभाग का उक्त आदेश शासनादेश की गलत व्याख्या पर आधारित है। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन द्वारा देर रात, अवकाश के दिनों में रूककर कार्य किए जाने की जिन परिस्थितियों में कैंप कार्यालय को छूट प्रदान की गई है, ऐसी परिस्थितियां सचिवालय के अधिकांश विभागों में आए दिन बनी रहती है।
ऐसे में संघ की मांग है कि बायोमैट्रिक प्रणाली को शासनादेश के मुताबिक पूर्ण रूप से समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यवस्था को समाप्त कर पूर्ववत व्यवस्था सचिवालय मैनुअल के अनुसार लागू की जाए।