इंचार्ज अध्यापकों को हेडमास्टर के समान वेतनमान : हाईकोर्ट
👉रामपुर जनपद के शिक्षक गौरव गंगवार और अन्य 44 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें प्रधानाध्यापक के समान वेतनमान दिया जाए क्योंकि उनसे लगातार इंचार्ज अध्यापक के रूप में एक प्रधानाध्यापक का कार्य लिया जा रहा है,
👉माननीय हाई कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत आदेश जारी किया है कि याचीकरण को प्रधानाध्यापक के समान वेतन प्रदान किया जाए। इस हेतु सभी याचीगण को कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ पुनः प्रत्यावेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को चार सप्ताह के अंदर सौंपना होगा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दो माह के अंदर उस पर उचित आदेश पारित करना होगा,
👉हाई कोर्ट के आदेश से याचीगण को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार प्रधानाध्यापक का वेतन मिलने की संभावना बढ़ गई है।
- Primary ka master: शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म
- सरकारी स्कूलों को साजिश के तहत किया जा रहा बंद : आप
- आदेश: 1200 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ
- यूपी बोर्ड आंतरिक मूल्यांकन में 15-15 नंबर की दो परीक्षाएं
- एसआई भर्ती के एक पद पर 3402 की दावेदारी