इंचार्ज अध्यापकों को हेडमास्टर के समान वेतनमान : हाईकोर्ट
👉रामपुर जनपद के शिक्षक गौरव गंगवार और अन्य 44 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें प्रधानाध्यापक के समान वेतनमान दिया जाए क्योंकि उनसे लगातार इंचार्ज अध्यापक के रूप में एक प्रधानाध्यापक का कार्य लिया जा रहा है,
👉माननीय हाई कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत आदेश जारी किया है कि याचीकरण को प्रधानाध्यापक के समान वेतन प्रदान किया जाए। इस हेतु सभी याचीगण को कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ पुनः प्रत्यावेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को चार सप्ताह के अंदर सौंपना होगा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दो माह के अंदर उस पर उचित आदेश पारित करना होगा,
👉हाई कोर्ट के आदेश से याचीगण को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार प्रधानाध्यापक का वेतन मिलने की संभावना बढ़ गई है।
- Primary ka master: जिले में कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों को सात से 12 फरवरी तक बंद रखने का आदेश
- Primary ka master: शिक्षकों की बहाली न होने से शिक्षक लामबंद, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी
- Primary ka master: फंदे से लटकती मिली शिक्षिका की लाश, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया
- वर्तमान में विभिन्न जनपदों में प्रेषित लिमिट , आदेश संख्या,संबंधित मद ,कंपोनेंट कोड, आदेश संख्या आदि कुछ लिमिट समस्त विद्यालयों में प्रेषित की गई हैं कुछ लिमिट सीमित संख्या में विद्यालयों में
- ARP का आवेदन किसको नहीं करना चाहिए..!