लखनऊ। शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव को स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को विकल्प देने का आदेश दिया है। ग्रामीण संवर्ग में सहायक शिक्षक के लिए भर्ती हुए याची ने स्थानांतरण में विकल्प की मांग को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की थी।
- बेसिक शिक्षकों के अवकाश पर अफसर जल्दी मोहर नहीं लगाते, महानिदेशक के स्तर से स्क्रीनिंग में ज्यादातर बड़े शहर मिले फिसड्डी
- रिपोर्ट : शिक्षकों को छुट्टी देने में जौनपुर से पीछे रहा कन्नौज
- निलंबित अध्यापक ने खाते से निकाली एमडीएम राशि
- हेड मास्टर समेत आठ शिक्षकों और शिक्षामित्रों का वेतन-मानदेय कटा एक दिन का वेतन
- बीएसए ने किया औचक निरीक्षण, इस कारण से दो प्रधानाध्यापक निलंबित किए गए,
न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने यह आदेश गुरुवार को सहायक शिक्षिका रश्मि पांडेय और अन्य की याचिका पर दिया। अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कहा कि प्रदेश सरकार के 27 फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार ग्रामीण संवर्ग में भर्ती शिक्षकों को शहरी संवर्ग में भर्ती का विकल्प दिया जाएगा।
ऐसे में यह विकल्प याची व अन्य को भी दिया जाए। साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को आदेश दिया कि शहरी संवर्ग का विकल्प तीन दिन के भीतर चुनने के बाद शिक्षकों के प्रार्थनापत्र पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कहा विकल्प चुनने के बाद प्रार्थनापत्र पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए