लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की सुविधा दिए जाने के मामले में एक माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जाता है उसे हलफनामा के जरिये दाखिल किया जाय अथवा बेसिक शिक्षा विभाग व समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये अगली सुनवाई पर उपस्थित हों। मामले की अगली सुनवाई नवम्बर के पहले सप्ताह में होगी।
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- भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों और विभागों में छुट्टी स्वीकृक्तिदाता प्राधिकारी को शिशु देखभाल छुट्टी की अवधियों (spells) में सिथिलता देने की शक्ति प्रदान करने संबंधी अनुदेश-तत्संबंधी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यूपी अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। कई महीने बीत जाने के बावजूद हलफनामा न दाखिल होने पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए, दोनों अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने अथवा हाजिर होने का आदेश दिया था।