लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की सुविधा दिए जाने के मामले में एक माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जाता है उसे हलफनामा के जरिये दाखिल किया जाय अथवा बेसिक शिक्षा विभाग व समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये अगली सुनवाई पर उपस्थित हों। मामले की अगली सुनवाई नवम्बर के पहले सप्ताह में होगी।
- ‘द उत्तर प्रदेश रिटायमेण्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961’ के नियम-6 के उप नियम-10 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित
- DG बेसिक शिक्षा तो सोच ही रहीं थी और बाद में इस प्रक्रिया को भ्रामक खबर बता के निकल ली लेकिन उनके आज्ञाकारी तेज BSA बाराबंकी ने 5 स्कूलों का कर दिया विलय😄😃😃
- SMC बैठक नवम्बर 2024, देखें बैठक की कार्यवाही व रजिस्टर में लिखने का तरीका
- जमीन को अपनी बता कर शिक्षा विभाग ने लगवाया बोर्ड
- Primary ka master: आप स्कूलों के विलय निर्णय के विरोध में नौ को करेगी प्रदर्शन: संजय सिंह
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यूपी अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। कई महीने बीत जाने के बावजूद हलफनामा न दाखिल होने पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए, दोनों अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने अथवा हाजिर होने का आदेश दिया था।