NPS TO OPS PROFORMA : नवीन परिभाषित पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना मे आच्छादित किए गये कार्मिको के एन०पी०एस० खातों में जमा धनराशि की सूचना विषयक
शासनादेश संख्या 14/2024/सा0-3-247/दस-2024/301 (1) 2024 दिनांक 28.06.2024 के शासनादेश संख्याः 38/2024/सं0-505/दस-204/301 (1)/2024 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा कर्मचारियों के एन०पी०एस० खातों में जमा धनराशियों के अन्तरण से सम्बन्धित लेखांकन प्रकिया निर्धारित की गयी है, के कम मे कर्मचारी अंशदान की धनराशि को कर्मचारी के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा किये जाने व उस समय-समय पर प्रचलित दरों पर ब्याज लगाते हुए जी०पी०एफ० खातों को अद्यावधिक किया जाना है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों जिनका पुरानी पेंशन योजना मे आच्छादित किए जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं, के अन्तर्गत विभिन्न माहों के वेतन से की गयी अभिदाता अंशदान की कटौतियों की धनराशि कार्मिक के जी०पी०एफ० खातों में उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निर्वाह निधि नियमावली की व्यवस्थानुसार सम्बन्धित माह मे जमा करते हुए व उस पर समय-समय पर दरों पर ब्याज लगाते हुए जी०पी०एफ० खातों को अद्यावधिक करके संलग्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराएं। संलग्नकः-निर्धारित प्रारूप।



