जौनपुर। सड़क दुर्घटना के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने सरपतहां थाना के एक मामले में मृतक अध्यापक चित्रसेन सिंह के वेतन की सत्यापित कॉपी कोर्ट में पेश न करने के कारण खंड शिक्षा अधिकारी को तलब किया। कोर्ट ने इन्हें व्यक्तिगत रूप से मूल अभिलेखों के साथ 31 जुलाई को उपस्थित होकर मृतक के वेतन को सत्यापित कराने को कहा है।

याचिकाकर्ता व मृतक की पत्नी निर्मला देवी ने बताया कि सरपतहां थाना क्षेत्र के भिवरहा कला के पास 4 दिसंबर 2022 को मोटरसाइकिल से जा रहे सहायक अध्यापक चित्रसेन सिंह की पिकअप से दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गई थी। याची ने क्षतिपूर्ति का दावा पिकअप के मालिक, चालक व बीमा कंपनी के विरुद्ध किया। याची व गवाह का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ।
मृतक के वेतन को साबित करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। कोर्ट ने अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर मृतक के वेतन के सत्यापन के लिए समन जारी किया। जिस पर बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने वेतन की प्रमाणित प्रतिलिपि भेज कर खाना पूर्ति कर दी। वेतन सत्यापन के लिए वेतन क्लर्क को नहीं भेजा। इस पर कोर्ट ने उन्हें बीईओ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।