*लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना चरण की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई ‘है। प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान कोई भी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न पाये। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि सभी बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में फार्म-6 तथा घोषणा पत्र की प्रति की उपलब्धता कराई जाये।*
*ऐसे मतदाता जो अपने पूर्व पते से स्थानान्तरित होने के कारण अपना गणना प्रपत्र नहीं भर सके हैं। उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र तथा निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्वसत्यापित अभिलेख उपलब्ध कराना होगा। इसमें किसी भी केन्द्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी व पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश देना होगा। इसी तरह 01 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रर्मो द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र अभिलेख, सक्षम प्राधिकारी ‘द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन व शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी हो), राज्य व स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि व मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड, द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।*
