लखनऊ। राज्य सरकार ने 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है।

बता दें कि बीती 5 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का आदेश जारी किया गया था। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव (भर्ती) सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि बीती 5 जनवरी को जारी शासनादेश के तहत
अधिकतम आयु सीमा में छूट होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी दी जाएगी। उनकी अधिकतम आयु 25 वर्ष की जगह 28 वर्ष स्वीकार की जाएगी। होमगार्ड (पुरुष/महिला) श्रेणी के अंतर्गत पात्रता के लिए अभ्यर्थी की जन्मतिथि 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2007 के मध्य होना अनिवार्य है।