लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) दो फीसदी बढ़ाकर 58 से 60 प्रतिशत कर दिया है। बढ़ा डीए एक जनवरी, 2026 से लागू माना जाएगा। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। फैसले से प्रदेश के 28 लाख कर्मियों-पेंशनरों को लाभमिलेगा। राज्य में 16.35 लाख कर्मी व 11.52 लाख पेंशनर हैं।
आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के नियमित, पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को बढ़े डीए का लाभ मिलेगा। डीए में दो फीसदी की वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 1,300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। अक्तूबर, 2025 में डीए में तीन फीसदी वृद्धि पर सरकार ने 1,960 करोड़ अतिरिक्त व्यय का अनुमान जताया था।
नकद नहीं, जीपीएफ और एनपीएस में जाएगा एरियर
एक जनवरी, 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक के डीए एरियर का भुगतान नकद नहीं किया जाएगा। यह राशि भविष्य निधि (जीपीएफ) या राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) खाते में जमा की जाएगी।
मई से बढ़े डीए का भुगतान वेतन के साथ किया जाएगा।
जिन कर्मियों का जीपीएफ खाता नहीं है, उनका एरियर पीपीएफ या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में जमा कराया जाएगा।
1 जनवरी से पहले सेवानिवृत्त हो चुके, या जो कर्मचारी 30 अप्रैल तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें डीए एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा।
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यूपी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो फीसदी बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को एक जनवरी 2026 से दिया जाएगा।
यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए दो फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को एक जनवरी 2026 से दिया जाएगा।
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिया जाएगा।